Wednesday, November 29, 2023
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आपके जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े नियम में होने वाला है बड़ा बदलाव, मिलेगी बड़ी सुविधा, तुरंत जानें डिटेल

Reserve Bank of India

केंद्रीय बैंक के इस आदेश से होम लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी. उन्हें अपने लोन की राशि चुकाने के बाद प्रॉपर्टी के कागज लेने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

Reserve Bank of India

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने होम लोन लेने वाले ग्राहकों के बैंक में पड़े प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आदेश दिया है. शीर्ष बैंक ने कहा है कि बैंक या एनबीएफसी को होम लोन की पूरी रकम चुकाने के 30 दिनों के अंदर ग्राहक को उसके प्रॉपर्टी के कागज लौटाने होंगे.

Reserve Bank of India

बैंक अगर होम लोन की पूरी रकम चुकाने वाले ग्राहक का प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट अगर तीन दिनों के अंदर नहीं लौटाता है तो उसपर जुर्माना लगाया जा सकता है. लोन देने वाले बैंक पर रोज पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

Reserve Bank of India

रिजर्व बैंक के द्वारा रेगुलेटेड एंटिटीज (REs) को जारी निर्देश में फेयर प्रेक्टिसेज कोड की याद दिलायी गयी है. इसमें कहा गया है कि फुल रीपमेंट प्राप्त करने और लोन अकाउंट बंद करने पर सभी चल और अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करना आवश्यक है.

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केंद्रीय बैंक के द्वारा ये निर्देश बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 21, 35A और 56, भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 की धारा 45JA और 45Lऔर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 की धारा 30A के तहत जारी किए हैं.

होम लोन

बता दें कि पिछले कुछ समय से होम लोन देने वाले बैंकों के खिलाफ शीर्ष बैंक को शिकायत मिल रही थी कि लोन की रकम अदा करने के बाद भी लोगों के प्रॉपर्टी के कागज लेने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे थे. इसके बाद, रिजर्व बैंक के द्वारा ये सख्त फैसला लिया गया.


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