केंद्रीय बैंक के इस आदेश से होम लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी. उन्हें अपने लोन की राशि चुकाने के बाद प्रॉपर्टी के कागज लेने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने होम लोन लेने वाले ग्राहकों के बैंक में पड़े प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आदेश दिया है. शीर्ष बैंक ने कहा है कि बैंक या एनबीएफसी को होम लोन की पूरी रकम चुकाने के 30 दिनों के अंदर ग्राहक को उसके प्रॉपर्टी के कागज लौटाने होंगे.

बैंक अगर होम लोन की पूरी रकम चुकाने वाले ग्राहक का प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट अगर तीन दिनों के अंदर नहीं लौटाता है तो उसपर जुर्माना लगाया जा सकता है. लोन देने वाले बैंक पर रोज पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

रिजर्व बैंक के द्वारा रेगुलेटेड एंटिटीज (REs) को जारी निर्देश में फेयर प्रेक्टिसेज कोड की याद दिलायी गयी है. इसमें कहा गया है कि फुल रीपमेंट प्राप्त करने और लोन अकाउंट बंद करने पर सभी चल और अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करना आवश्यक है.

केंद्रीय बैंक के द्वारा ये निर्देश बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 21, 35A और 56, भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 की धारा 45JA और 45Lऔर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 की धारा 30A के तहत जारी किए हैं.

बता दें कि पिछले कुछ समय से होम लोन देने वाले बैंकों के खिलाफ शीर्ष बैंक को शिकायत मिल रही थी कि लोन की रकम अदा करने के बाद भी लोगों के प्रॉपर्टी के कागज लेने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे थे. इसके बाद, रिजर्व बैंक के द्वारा ये सख्त फैसला लिया गया.
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