Saturday, June 3, 2023
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Betul Crime News: तेंदुए की खाल रखने पर तीन वर्ष की कैद, घर में छिपाकर रखी थी

Betul Crime News: बैतूल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल न्यायालय ने अपने घर में तेंदुए की खाल छिपाकर रखने वाले को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि चोपना थाना क्षेत्र में सारनी रेंज के ग्राम लखीपुर में अनाथ पिता निरोध माली (65) के द्वारा तेंदुए की खाल घर में छिपाकर रखी थी।

मुखबिर से सूचना मिलने के बाद 25 अप्रैल 2016 को वन विभाग की टीम ने लखीपुर गांव पहुंचकर अनाथ माली के घर की तलाशी ली। घर के बरामदे में अनाज की बोरियों के बीच प्लास्टिक की बोरी से तेंदुए की खाल बरामद की गई थी।

आरोपित के खिलाफ धारा 39 (1) (2) (3) एवं धारा 40 / 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अारोपित को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपसे के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

Mp

 

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