Publish Date: | Wed, 01 Mar 2023 07:08 AM (IST)
भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। राजधानी की एक विशेष अदालत ने किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित युवक को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर चार हजार रुपये की अर्थदंड भी लगाया गया है। मंगलवार को यह फ़ैसला विशेष न्यायाधीश पद्मा जाटव की अदालत ने सुनाया।
लोक अभियोजक कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक 26 जनवरी 2019 को एक महिला ने थाना कटारा हिल्स में शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें बताया था कि नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली उसकी नाबालिग बेटी स्कूल से घर वापस नहीं लौटी है। इस मामले में पुलिस ने पहले गुमशुदगी फिर अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया था। एक सप्ताह बाद किशोरी वापस घर लौट आई थी। पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज किए थे। उसमें किशोरी ने बताया था कि पड़ोस में रहने वाले आमिन से उसका परिचय था। 26 जनवरी को स्कूल की छुट्टी होने पर आमिन उसे स्कूल के गेट पर मिल गया था। आमिन ने किशोरी से साथ चलने को बोला तो उसने मना कर दिया। इस पर आमिन ने धमकी दी थी कि यदि वह उसके साथ नहीं चलेगी, तो वह उसके माता-पिता को मार डालेगा। डर के कारण वह आमिन की बात मानने को तैयार हो गई। वह उसे ट्रेन से लेकर मुंबई पहुंचा। इसके बाद वह उसे गुजरात ले गया था। वहां एक किराए के कमरे में रखकर उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद वह उसे वापस भोपाल ले आया। शादी करने की बात कहने पर आमिन ने साफ मना कर दिया और जातिगत अपशब्द भी बोले।
इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सरला कहार एवं गुंजन ने की। न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री का साक्ष्य एवं अभियोक्त्री के माता-पिता के कथनों एवं मेडिकल वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन प्रकरण प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह निर्णय पारित किया है।
Posted By: Ravindra Soni
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