Publish Date: | Mon, 27 Feb 2023 05:19 PM (IST)
Gwalior Court News: ग्वालियर.नईदुनिया प्रतिनिधि।
षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश अनीता सिंह ने तंत्र विद्या का भय दिखाकर 30 लाख 71 हजार की ठगी व दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक दिलीप धाकड़ निवासी मौ गोहद रोड भिंड को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपित पर 11 हजार 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। आरोपित जो जुर्माने की राशि जमा करेगा, उसे पीड़ित को दिया जाए। पीड़ित के साथ जो घटना घटी, उसके लिए क्षतिपूर्ति कम है। इसलिए पीड़ित प्रतिकर योजना से क्षतिपू्र्ति और दिलाई जाएगी। कोर्ट ने तांत्रिक के सहयोगी को दोषमुक्त कर दिया।
यह है पूरा मामला
विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत दिलीप धाकड़ व उसके सहयोग अरविंद नरवरिया सिटी सेंटर की एक पाश कालोनी में तंत्र विद्या का धंधा चला रहे थे। इनके झांसे में एक सभ्रांत परिवार फंस गया। तंत्र विद्या के नाम पर उन्हें धोखा देने लगा, तीस लाख 71 हजार रुपये एंठ लिए और गाड़ी भी ले ली। जब वह पूजा करता था, तब सास व बहू को नग्न अवस्था में बिठाता था और पूजा का भय दिखाता था। बहू के साथ तांत्रिक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म पीड़ित महिला के सास, ससुर, पति, देवर को लोहे की गर्म सलाखें चुभाता था और हाथ पैर बांधकर मारपीट करता था। एक साल तक पीड़तों के साथ ज्यादती करता रहा। इनके अलावा तांत्रिक के यहां और लोग भी आते थे। जब पीड़ितों को तांत्रिक की धोखेबाजी का अहसास हुआ तो विश्वविद्यालय थाने में 16 अक्टूबर 2017 को एफआइआर दर्ज कराई। पुलिस ने तांत्रिक व उसके साथ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ। तांत्रिक तंत्र विद्या के नाम पर बड़ी ठगी करता था। पुलिस ने धोखाधड़ी, दुष्कर्म आदि धाराओं में तांत्रिक पर केस दर्ज किया। न्यायालय में चालान पेश किया। आरोपित 2017 से जेल में है। पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट ने आरोपित को दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक मिनी शर्मा ने की।
Posted By: anil tomar
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