Saturday, June 3, 2023
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Gwalior Crime News: युवती के साथ दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर युवक ने फसाया, होटल में किया गलत काम

Publish Date: | Sun, 26 Mar 2023 11:15 AM (IST)

Gwalior Crime News: ग्वालियर, (नईदुनिया प्रतिनिधि)। उपनगर ग्वालियर में रहने वाली 28 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया, फिर मिलने के लिए होटल में बुलाया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। होटल में दुष्कर्म किया वह लश्कर क्षेत्र में स्थित है। कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले में एफ आई आर दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

कोतवाली थाना प्रभारी दामोदर गुप्ता ने बताया कि उपनगर ग्वालियर में रहने वाली 28 वर्षीय युवती की दोस्ती सचिन मांझी नाम के युवक से हुई थी। दोनों के बीच फोन पर लंबी बातचीत होती थी। इसी दौरान एक युवक ने उसे शादी का झांसा दिया और मिलने के लिए महाराज बाड़ा क्षेत्र में स्थित विक्टोरिया होटल में बुलाया। यहां युवती के साथ उसने दुष्कर्म किया। इसके बाद कई बार युवती के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए। फिर शादी करने से मुकर गया। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने जान से मारने की धमकी दी। फिर युवती ने अपने परिवार वालों को घटना बताई। इसके बाद युवती को लेकर उसके परिवार वाले थाने पहुंचे और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पुलिस आरोपी की तलाश में लगी हुई है।

सिंधिया का दावा स्वीकार, आधुनिक विद्या मंदिर को खाली करना होगा भवन

द्वितीय जिला न्यायाधीश ने सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट के उस दावे का निराकरण कर दिया, जिसमें छत्री बाजार स्थित आधुनिक विद्या मंदिर के भवन के किराया व उसे खाली कराने की मांग की थी। कोर्ट ने दावे को स्वीकार करते हुए स्कूल को दो महीने में भवन खाली करने का आदेश दिया है। साथ ही 11 लाख 92 हजार रुपये किराया भी देना अदा करना होगा। सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट के चेयरमेन ट्रस्टी व केंद्रीय मंत्री उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ट्रस्ट, माधवी राजे सिंधिया, प्रियदर्शनी राजे आदि ने जिला न्यायालय में 2010 में एक वाद पेश किया। वादी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता घनश्याम मंगल ने बताया कि छत्री बाजार में ट्रस्ट की संपत्ति हैं। एक भाग में मंदिर है। एक भाग में स्कूल संचालित है। स्कूल के पास करीब 25 हजार स्क्वायर फीट जमीन थी। इसमें आधुनिक बाल मंदिर स्कूल संचालित है। 1967 में लिखितम किराया नामा किया गया था, स्कूल को भवन खाली करने के लिए कहा गया तो उन्होंने जगह खाली नहीं की। जिसके चलते वाद प्रस्तुत करना पड़ा। कोर्ट ने स्कूल को किराएदार मानते हुए उसे खाली करने के आदेश दिए हैं। दो महीने के भीतर जमीन सुपुर्द करनी होगी।

Posted By: anil tomar

Mp

 


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