Sunday, March 26, 2023
spot_img

हाई कोर्ट ने निरस्त की हनीट्रेप की आरोपित महिला की अग्रिम जमानत अर्जी

Publish Date: | Tue, 07 Mar 2023 11:07 AM (IST)

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)।

हाई कोर्ट ने हनीट्रेप मामले की आरोपित महिला की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी। न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार वर्मा की एकलपीठ ने साफ किया कि अपराध की प्रकृति, तथ्य व परिस्थितियों व आरोपित के पूर्व रिकार्ड को देखते हुए अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके पहले जिला अदालत से भी आरोपित महिला की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त हो चुकी है।

दरअसल लपुर निवासी बेकरी संचालक मोहित डुडेजा ने ओमती पुलिस थाने में आवेदिका के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध ब्लैकमेल, धमकी देने और 15 लाख रुपये की मांग के आरोपों के साथ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था। लेकिन आवेदिका ने जमानत आवेदन प्रस्तुत कर कहा कि वह निर्दोष है और पैसे की मांग का आरोप झूठा है। आवेदिका की ओर से बताया गया कि उसने स्वयं आपत्तिकर्ता युवक के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। वहीं आपत्तिकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने दलील दी कि आवेदिका हनीट्रैप के गैंग का संचालन करती है। वह पहले इंटरनेट मीडिया के जरिये दोस्ती करती है और फिर ब्लैकमेल करने लगती है। आरोपित महिला ने कई लोगों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में एफआइआर दर्ज कराई है। दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराने से पहले युवकों से पैसे ऐंठने के लिए धमकी देती है। उन्होंने बताया कि ओमती की तरह आरोपित महिला के विरुद्ध इन्हीं आरोपों के साथ डिंडोरी, जबलपुर के घमापुर, कानपुर के फैजलगंज पुलिस थाने सहित अन्य में छह एफआइआर दर्ज हैं।

Posted By: Jitendra Richhariya

Mp

 


Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments