Sunday, March 26, 2023
spot_img

Ratlam News: स्टेशन पर चाकूबाजी करनेवाले युवकों को पैदल कोर्ट ले गई पुलिस, दोनों भेजे गये जेल

Publish Date: | Mon, 27 Feb 2023 11:05 PM (IST)

रतलाम(नईदुनिया प्रतिनिधि)। रविवार रात रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से मारपीट व चाकू मारने के मामले में पकड़ाए आरोपित सद्दाम पुत्र याकूब मुंडा व इमरान पुत्र इख्तियार पर जीआरपी थाना पुलिस ने जानलेवा हमले व अवैध वसूली के भी अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। सोमवार को आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। खास बात यह है कि दोनों आरोपित इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में 11 फरवरी को हुए जानलेवा हमले के मामले में भी फरार चल रहे थे। दोनों फरारी काटने अजमेर जाने के लिए निकले थे। चंदन नगर थाना पुलिस भी आरोपितों की गिरफ्तारी लेने रतलाम आएगी।

परेड कराते हुए लेकर गई पुलिस

सोमवार दोपहर करीब तीन बजे जीआरपी पुलिस आरोपित इमरान व सद्दाम को थाने से पैदल लेकर न्यायालय गई। इस दौरान आरोपित नजरें नीची करके चलते रहे। रविवार को आरोपितों ने सद्दाम ने खरगोन व इमरान ने आलीराजपुर जिले का निवासी होने की जानकारी दी थी। सख्ती से पूछताछ में दोनों ने हालमुकाम इंदौर होना बताया। इसके बाद जानकारी निकालने पर पता चला कि चंदननगर थाना क्षेत्र में 11 फरवरी को हुए जानलेवा हमले में भी दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज है। इस प्रकरण में पुलिस से बचने के लिए आरोपित अजमेर में फरारी काटने के लिए निकले थे और डेमू ट्रेन से रविवार शाम रतलाम पहुंचे।

रविवार रात की घटना

रविवार रात इमरान व सद्दाम ने प्लेटफार्म नंबर दो की टिकट खिड़की व सर्कुलेटिंग एरिया में यात्रियों से मारपीट कर दो युवकों को पकड़कर चाकू मारे थे। इसके साथ ही अन्य यात्रियों को धमकाया था। सूचना मिलने पर आरपीएफ अमले ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपितों को पकड़कर जीआरपी को सौंपा था। शुरूआत में जीआरपी इसे सामान्य मारपीट का मामला मानकर चल रही थी, लेकिन बाद में वाट्सएप पर वीडियो प्रसारित होने के बाद मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा तो पुलिस फिर से सक्रिय हुआ। रात में पुलिस ने 25 आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किया था।

घायलों ने दर्ज कराई प्राथमिकी

सोमवार सुबह चाकूबाजी में घायल हुए 19 वर्षीय हरिदास पुत्र भेरूरास बैरागी निवासी बाबरेचा लदुना मंदसौर, 18 वर्षीय पुष्पेंद्र पुत्र कोमलसिंह भाटी निवासी कचनारा जिला मंदसौर अपने स्वजन के साथ थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। चाकू लगने से पुष्पेंद्र व हरिदास की जांघ पर कई जगह चोट पहुंची है। पुलिस ने युवकों की रिपोर्ट पर दोनों आरोपितों के खिलाफ भादवि की धारा 307 में जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज किया है। इसी तरह एक अन्य आटो चालक की रिपोर्ट पर आरोपितों के खिलाफ भादवि की धारा 327 में अवैध वसूली का प्रकरण भी दर्ज किया गया।

Posted By: Shailendra Kumar

Mp

 




Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments