पहचान पत्र
फोटोः अमर उजाला
विस्तार
चुनाव आयोग ने मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र के अलावा 15 अन्य विकल्पों का उपयोग करके निकाय चुनावों में मतदान करने की अनुमति दी है। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि मतदाता चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां मतदाता कर सकते हैं. अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी फोटो पासबुक, डाकघरों, फोटो पेंशन रिकॉर्ड से मतदान करें।
भूतपूर्व सैनिक, पेंशन पुस्तिका, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त फोटो युक्त स्वतंत्रता सेनानी, पहचान पत्र, फोटो युक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति, फोटो सहित शारीरिक अक्षमता प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय, राष्ट्रीय योजनान्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड जनसंख्या रजिस्टर भारत के महापंजीयक (एनपीआर) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, पहचान पत्र में से कोई एक पहचान पत्र अनिवार्य होगा।
इनमें से कोई भी दस्तावेज जो केवल परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध है, परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी मान्य माना जाएगा। बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आएं और उन सदस्यों की पहचान घर के मुखिया द्वारा की जाएगी।
Source link
Recent Comments