इलाहाबाद उच्च न्यायालय (एचसी) ने गुरुवार को पूर्व सांसद और गैंगस्टर-राजनीतिज्ञ मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी द्वारा विशेष सांसद / विधायक अदालत, गाजीपुर के फैसले के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसने उसे एक मामले में दोषी ठहराया और सजा सुनाई थी। 29 नवंबर, 2005 को गाजीपुर के तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब किया। अदालत ने अपील में अफजल अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए चार जुलाई की तारीख तय की है। अंसारी बंधुओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत मामला, जिसमें अफजल अंसारी को दोषी ठहराया गया था, 2007 में मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।
विशेष सांसद/विधायक अदालत ने 29 अप्रैल, 2023 को अपने फैसले से मामले में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल जबकि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी।
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