ज्ञानवापी परिसर
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
वाराणसी स्थित ज्ञानवापी के सील वजूखाना को छोड़कर पूरे परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा सर्वेक्षण के संबंध में जिला जज की अदालत के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि एएसआई से सर्वे का आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है. याचिका पर जल्द ही सुनवाई होने की उम्मीद है।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि जिला जज की अदालत का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है. समिति के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट और कानून पर पूरा भरोसा
सैयद मोहम्मद यासीन ने बताया कि 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाना स्थित फव्वारे की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. अब जिला अदालत ने एएसआई को इससे सटे इलाके का सर्वे करने का आदेश दिया है.
ये भी पढ़ें: दो साल पहले ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश हुआ था, 25 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी
Source link
Recent Comments