प्रतीकात्मक चित्र।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हुक्का बार संचालकों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 प्रकोप के दौरान लगाए गए प्रतिबंध के बाद नियमानुसार एक आवेदन दायर करें और एक महीने के भीतर इसका फैसला करें। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ द्वारा स्वत: पारित किया गया था। यह लंबित पीआईएल का निस्तारण करते हुए दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्य सचिव ने 5 सितंबर 2020 के एक आदेश द्वारा राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया था.
कहा गया कि कोविड प्रतिबंधों में ढील दी गई है। देश के अन्य क्षेत्रों में हुक्का बार सहित ऐसे व्यवसाय शुरू हो गए हैं। इसलिए प्रदेश में भी अनुमति दी जाए। अपर महाधिवक्ता ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आवेदन कर नियमानुसार आदेश पारित किया जायेगा. कोर्ट ने कहा कि हुक्का बार कानून द्वारा विनियमित है। आवेदन का कड़ाई से पालन करते हुए लाइसेंस दिया या नवीनीकृत किया जाना चाहिए।
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