मथुरा की एक अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को अपनी 10 वर्षीय सौतेली बेटी से बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (POCSO अधिनियम के तहत गठित) की अदालत ने रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस साल 18 मई को जिस शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, उस पर 80,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
विशेष जिला सरकारी वकील अलका उपमन्यु ने कहा, “अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम किशोर यादव ने मंगलवार को सजा का आदेश पारित किया और आरोपी को अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार का दोषी ठहराया।”
सरकारी वकील ने बताया कि लड़की की मां ने अपनी पुलिस शिकायत में अपने पति महेंद्र सिंह पर 17 मई को एक सुदूर स्थान पर उसकी बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, “इस मुद्दे पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) और महेंद्र सिंह के खिलाफ POCSO अधिनियम की धारा 5M/6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।”
उन्होंने कहा कि मामले में फराह पुलिस ने 12 जून को आरोप पत्र दाखिल किया था और अदालत ने 26 कार्य दिवसों के भीतर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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