प्रतीकात्मक तस्वीर.
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उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ अनुकरणीय कार्रवाई की गई है. सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने 20 साल कैद की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया। पुलिस की पैरवी और कोर्ट की त्वरित कार्रवाई से 22 दिन में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाया गया और सजा सुनायी गयी.
11 जून 2023 को अहरौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया कि आरोपी ने उसकी सात वर्षीय पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। बाद में जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं।
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13 जून को आरोपियों की गिरफ्तारी
13 जून को पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार सोनकर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया. महज सात दिन के अंदर जांच पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने 26 जून को संज्ञान लेते हुए 30 जून को आरोप तय किये.
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