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अदालत के एक अधिकारी के अनुसार, पाकिस्तान के बहावलपुर शहर की जिला और सत्र अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा उसके खिलाफ सबूत और गवाह पेश करने के बाद आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
पाकिस्तान की एक अदालत ने कथित रूप से ईशनिंदा करने के आरोप में एक ईसाई युवक को मौत की सजा सुनाई और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी की पहचान नौमान मसीह (19) के रूप में हुई है, जो लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर बहावलपुर की इस्लामी कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, उसे चार साल पहले एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था कि उसने एक मैसेजिंग ऐप पर ईश-निंदा सामग्री साझा की थी।
अदालत के एक अधिकारी के अनुसार, पाकिस्तान के बहावलपुर शहर की जिला और सत्र अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा उसके खिलाफ सबूत और गवाह पेश करने के बाद आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने कहा कि अभियोजकों ने मैह के सेलफोन का फॉरेंसिक रिकॉर्ड पेश किया, जिससे साबित हुआ कि उसने व्हाट्सएप के जरिए ईशनिंदा वाली सामग्री साझा की थी। उन्होंने आगे कहा, ‘कुछ गवाह भी कोर्ट में पेश किए गए।
पाकिस्तान में ईशनिंदा बेहद संवेदनशील मुद्दा है। अप्रमाणित आरोप भी भीड़ और हिंसा को भड़का सकते हैं। कई मामलों में, कानूनी कार्यवाही शुरू होने से पहले ही अभियुक्तों को भीड़ द्वारा मार दिया जाता है। इस साल, 7 मई को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी की एक रैली के दौरान कथित रूप से ईशनिंदा संबंधी टिप्पणी करने के बाद भीड़ ने एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
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